चंडीगढ़ , जुलाई 24 -- पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने शुक्रवार को बताया कि पंजाब सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आशीर्वाद योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 19 जिलों के 2,769 लाभार्थियों को 14.12 करोड़ रुपये जारी किये हैं।
डॉ कौर ने बताया कि सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों की पुत्रियों के विवाह का आर्थिक बोझ कम करना और उन्हें सम्मानपूर्वक विवाह संपन्न कराने में सहयोग देना है। उन्होंने कहा कि यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित होगा। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में आशीर्वाद पोर्टल के माध्यम से 19 जिलों से 2,769 पात्र आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें पटियाला के 556, गुरदासपुर के 401, फाजिल्का के 347, होशियारपुर के 162, रूपनगर के 161, लुधियाना के 151, मालेरकोटला के 117, मोहाली के 108, श्री मुक्तसर साहिब के 105, संगरूर के 94, फिरोजपुर के 91, बरनाला के 85, श्री फतेहगढ़ साहिब के 83, मोगा के 73, बठिंडा और पठानकोट के 61-61, एसबीएस नगर के 65, फरीदकोट के 31 तथा जालंधर के 17 लाभार्थी शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत कम आय वाले पात्र परिवारों की पुत्रियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पंजाब का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से संबंधित होना चाहिए। साथ ही वह अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हो। परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 32,790 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक पात्र परिवार की अधिकतम दो पुत्री इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित