मुंबई , अप्रैल 24 -- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियमों के उल्लंघन के मामले में पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है।

केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि 24 अप्रैल 2026 को कारोबार की समाप्ति से लाइसेंस रद्द करने का उसका आदेश प्रभावी हो गया है।

उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने 11 मार्च 2022 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नये ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 को उसके कुछ कारोबारों को प्रतिबंधित कर दिया गया था जिसमें मौजूदा ग्राहकों से जमा, क्रेडिट या टॉपअप स्वीकार न करना भी शामिल है।

इस प्रकार पिछले सवा दो साल से ग्राहक सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक से पैसे निकाल सकते थे, उसमें जमा नहीं कर सकते थे।

आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास सभी ग्राहकों को उनकी जमा राशि वापस करने के लिए पर्याप्त नकदी है। अगली प्रक्रिया के तहत वह बैंक को बंद करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन करेगा।

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