नागपुर , अप्रैल 18 -- बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख डॉ मोहन भागवत को प्रदान की गयी 'जेड प्लस' सुरक्षा कवर पर होने वाले खर्च की वसूली की मांग की गयी है।

यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता ललन किशोर सिंह की ओर से अधिवक्ता अश्विन इंगोले ने दायर की है।

न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति राज वाकोडे की खंडपीठ सोमवार (20 अप्रैल) को इस पर सुनवाई करने वाली है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, सार्वजनिक धन का उपयोग कर उच्च-स्तरीय सुरक्षा प्रदान की जा रही है और याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इस पूरे खर्च की वसूली संबंधित व्यक्ति या संगठन से की जाए।

याचिका में उच्चतम न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि कुछ मामलों में सुरक्षा का खर्च लाभार्थी को स्वयं उठाना चाहिए।

इस मामले में केंद्र सरकार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और महाराष्ट्र सरकार के वित्त विभाग को प्रतिवादी बनाया गया है।

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