हैदराबाद , सितंबर 12 -- तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के एक रिटायर्ड कपास खरीद अधिकारी मजेती वेंकट भवानी प्रसाद को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराते हुए पांच साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

अदालत ने इस अपराध में उकसाने और सहयोग करने की दोषी उनकी पत्नी मजेती प्रियंका को चार साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

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