बैतूल , मार्च 27 -- मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के आमला क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पोकलेन मशीन और डंपर जब्त किया है तथा 2 करोड़ 12 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना प्रस्तावित किया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आमला शैलेंद्र बड़ोनिया के नेतृत्व में खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की।

टीम ने ग्राम अम्बाडा स्थित स्टोन क्रेशर और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जहां निजी भूमि पर पोकलेन मशीन से बड़े पैमाने पर पत्थर का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। मौके से डंपर क्रमांक एमपी 48 एच 0520 को अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया गया।

जांच में सामने आया कि उत्खनन और परिवहन कार्य स्टोन क्रेशर संचालक उपेंद्र उर्फ भूरू सूर्यवंशी द्वारा कराया जा रहा था। मापन के दौरान लगभग 14,154 घन मीटर खनिज का अवैध उत्खनन पाया गया। जब्त मशीन और डंपर को पुलिस चौकी बोडखी, थाना आमला की अभिरक्षा में रखा गया है।

प्रशासन ने मुख्य आरोपी के खिलाफ मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ 12 लाख 31 हजार रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया है। प्रकरण को सुनवाई के लिए अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

इसके अलावा मास्टर स्टोन क्रेशर के संचालक के खिलाफ भी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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