भिवानी , अगस्त 11 -- हरियाणा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत नागरिक आधार कार्ड के बिना भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, संशोधन या किसी त्रुटि के संबंध में दावा एवं आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साहिल गुप्ता ने बताया कि दावे एवं आपत्तियां 30 अगस्त तक प्राप्त की जाएंगी, जबकि 28 सितंबर तक इनका निपटान किया जाएगा।
श्री गुप्ता ने बताया कि जिले के विधानसभा क्षेत्र 54-लोहारू, 57-भिवानी, 58-तोशाम और 59-बवानी खेड़ा (अ.जा.) की मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 31 जुलाई को किया जा चुका है। दावे एवं आपत्तियों में आधार कार्ड मान्य दस्तावेज नहीं होगा। उन्होंने बताया कि नागरिक जन्म प्रमाण-पत्र, भारतीय पासपोर्ट, दसवीं और बारहवीं का प्रमाण-पत्र, स्कूल या विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड, सरकारी जन्म रिकॉर्ड, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, सरकारी या स्थानीय निकाय का रिकॉर्ड, भूमि-मकान संबंधी पुराने सरकारी रिकॉर्ड और सरकारी कर्मचारी का सेवा रिकॉर्ड प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा 2002 या पुरानी एसआईआर मतदाता सूची में स्वयं, माता-पिता या परिवार के किसी सदस्य का नाम दर्ज होने का रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
उपायुक्त ने पात्र नागरिकों से अपील की कि वे मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण अवश्य जांचें। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर 30 अगस्त तक निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा या आपत्ति दर्ज करवाएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पुनरीक्षण कार्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार गंभीरता और पारदर्शिता से पूरा करने के निर्देश दिए।
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