आदेश के उल्लंघन पर हाईकोर्ट सख्त खड़िया खनन कारोबारी को अवमानना नोटिस जारीनैनीताल , दिसंबर 01 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अदालत के आदेश का उल्लंघन करने के मामले में बागेश्वर के खड़िया खनन कारोबारी नवीन परिहार को सोमवार को अवमानना नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है।

मामले के अनुसार बागेश्वर के कुछ गांवों में अनियंत्रित खड़िया खनन के चलते आवासीय घरों में दरारें आ गई हैं। इससे लोगों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है। ग्रामीणों की ओर से इसकी शिकायत उच्च न्यायालय को की गई। उच्च न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस प्रकरण में एक जनहित याचिका दायर कर ली और खड़िया खनन और परिवहन पर रोक लगा दी।

इसी बीच अदालत के संज्ञान में आया कि खडिया खनन कारोबारी नवीन परिहार के द्वारा अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए खनिज का परिवहन किया गया। इसे अदालत ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने के निर्देश दिए। इस मामले में तीन सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

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