आजमगढ़ , दिसंबर 24 -- उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ की अदालत ने हत्या की एक मामले में चार आरोपी अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनायी।

न्यायाधीश जयप्रकाश पांडेय ने अभियुक्त रामबरन को 1,55000 रुपये और शेष अभियुक्त को 150000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया।अदालत ने जुर्माने की 80 प्रतिशत धनराशि क्षतिपूर्ति के तौर पर मृतक की पुत्री तथा पत्नी को दिए जाने का भी आदेश दिया है। यह फैसला छह वर्ष पूर्व नाली के एक विवाद में की गई हत्या के मामले में सुनाया गया है ।

शासकीय अधिवक्ता पियूष प्रियदर्शी के अनुसार हरडिया निवासी वादिनी मीरा के पिता राम सरित की गांव के रामबरन आदि से रास्ते का विवाद चल रहा था।इसी विवाद को लेकर 16 जनवरी 2019 की रात लगभग दो बजे रामबरन, कालीचरण, रामकेश तथा अरविंद निवासी फुलवारी थाना जैतपुर जिला अंबेडकरनगर वादिनी के घर पर तलवार , कुल्हाड़ी, बांका आदि से लैस हो कर हमला कर दिए। हमलावरों ने वादिनी को तथा उसके पिता रामसरित और माता प्रेमा को बुरी तरह से मारा पीटा। इस हमले में रामसरित की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा मीरा और उसकी मां प्रेमा अधमरी हो गई।पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया।

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