आजमगढ़ , जून 19 -- उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को फूलपुर थाना क्षेत्र के चर्चित बेलाल हत्याकांड में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। आजमगढ़ जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के सदरपुर बरौली गांव निवासी बेलाल की हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रा की अदालत ने आरोपी कासिम और फहीम को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी शबनम ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके पुत्र बेलाल ने गांव के ही कासिम और फहीम से दो लाख रुपये उधार लिए थे। उधार की रकम को लेकर दोनों आरोपी लगातार तगादा कर रहे थे। इसी विवाद के चलते छह नवंबर 2023 की शाम करीब साढ़े सात बजे कासिम और फहीम बेलाल को गांव के ट्यूबवेल के पास ले गए, जहां उसे गोली मार दी गई। गोली लगने से बेलाल की मौके पर ही मौत हो गई थी।

मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता निर्मल कुमार शर्मा, ओमप्रकाश सिंह एवं रविंद्र नाथ उपाध्याय ने सात गवाहों के बयान कराए और साक्ष्य प्रस्तुत किए।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने कासिम और फहीम को हत्या का दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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