आजमगढ़ , मई 8 -- उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मंगेतर द्वारा युवती की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नंबर-एक) कमलापति की अदालत ने गुरुवार को आरोपी देवानंद उर्फ गोलू को हत्या का दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने जुर्माने की आधी राशि मृतका के माता-पिता को दिए जाने का भी आदेश दिया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गोपाल पाण्डेय और संजीव कुमार सिंह के अनुसार अतरौलिया थाना क्षेत्र के पुरखीपुर निवासी खुशबू का विवाह अहिरौला थाना क्षेत्र के धनेज पांडे (पड़ौली) निवासी देवानंद उर्फ गोलू के साथ तय हुआ था। दोनों परिवारों में तिलक की रस्में पूरी हो चुकी थीं। चार अगस्त 2021 को देवानंद ने खुशबू को फोन कर मिलने के लिए बुलाया। खुशबू अपनी भाभी पूजा के साथ शाम करीब पांच बजे शाहपुर पहुंची। वहां से आरोपी दोनों को गोपाली पट्टी नहर पुलिया के पास ले गया। कुछ देर बाद वह खुशबू से अकेले में बात करने लगा और अचानक चाकू निकालकर उसके गले पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल खुशबू को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाह पेश किए गए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना। दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने देवानंद उर्फ गोलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने मानवीय आधार पर जुर्माने की आधी राशि मृतका के परिजनों को दिए जाने का निर्देश भी दिया।
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