आजमगढ़ , अप्रैल 19 -- उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में रविवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत चिन्हित अपराधी संजय यादव की करोड़ों रुपये की भूमि और आलीशान मकान को प्रशासन ने कुर्क कर लिया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि उनके निर्देशन में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कुख्यात माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के करीबी सहयोगी रहे संजय यादव की अवैध संपत्तियों को कब्जे में लिया। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई। कुर्क की गई संपत्ति का सरकारी मूल्यांकन (सर्किल रेट) एक करोड़ 91 लाख 42 हजार 767 रुपये है, जबकि वर्तमान बाजार मूल्य लगभग छह करोड़ 20 लाख रुपये आंका गया है।

प्रशासन के अनुसार यह संपत्ति तहसील सदर क्षेत्र के जिगरसण्डी और अनेई गांवों में स्थित है, जो चार गाटों में कुल 0.636 हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। पुलिस का कहना है कि संजय यादव ने यह जमीन अपने परिजनों के नाम पर खरीदी थी और उस पर एक आलीशान मकान बनाकर रह रहा था।

जांच में सामने आया कि अभियुक्त ने माफिया कुन्टू सिंह गिरोह से जुड़कर आपराधिक गतिविधियों के जरिए अवैध धन अर्जित किया और उसी धन से यह संपत्ति बनाई। इस संबंध में वर्ष 2023 में थाना जहानागंज में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

विवेचना के बाद जिला प्रशासन ने 16 अप्रैल 2026 को कुर्की का आदेश जारी किया, जिसका अनुपालन रविवार को किया गया।

कार्रवाई के दौरान तहसीलदार विवेकानंद दूबे, क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल, थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा तथा पुलिस व राजस्व विभाग की टीमें मौके पर मौजूद रहीं।

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