आगर-मालवा , अप्रैल 23 -- मध्यप्रदेश के आगरमालवा जिले में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के दो अलग-अलग प्रकरणों में न्यायालय ने दो खाद्य कारोबारियों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन न्याय निर्णयन अधिकारी आर.पी. वर्मा के न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार पहले प्रकरण में नलखेड़ा स्थित श्री कृष्णा दूध डेयरी के संचालक योगेश धाकड़ को अवमानक भैंस के दूध के संग्रहण एवं विक्रय का दोषी पाया गया। चलित लैब द्वारा 26 नवंबर 2024 को लिए गए नमूने के फेल होने के बाद लीगल सैंपल की जांच राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में कराई गई, जहां पुष्टि होने पर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर एक लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
दूसरे प्रकरण में समीर किराना स्टोर्स, आगरमालवा के संचालक आरिफ खान को बिना खाद्य लाइसेंस या पंजीयन के किराना दुकान संचालित करते हुए खाद्य सामग्री का अवैध संग्रहण एवं विक्रय करते पाया गया। न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की संबंधित धाराओं के उल्लंघन में उन्हें भी एक लाख 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
न्यायालय के आदेशानुसार दोनों प्रकरणों में जुर्माना राशि 15 दिवस के भीतर जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर तहसीलदार द्वारा भू-राजस्व संहिता के तहत वसूली एवं कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राशि जमा होने तक संबंधित की खाद्य अनुज्ञप्ति या पंजीयन निलंबित रहेगा।
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