विजयवाड़ा , मार्च 04 -- आंध्र प्रदेश राज्य विधान परिषद ने आवंटित भूमि अधिनियम में बदलाव को मंज़ूरी दे दी है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिये आवंटित ज़मीनों को लीज़ पर देने का रास्ता साफ़ हो गया है।

परिषद ने पिछले गुरुवार को विधानसभा में मंज़ूरी के बाद बुधवार को विधेयक पारित कर दिया। राजस्व, पंजीकरण एवं स्टाम्प विभाग मंत्री अनागनी सत्य प्रसाद ने कहा कि यह बदलाव सरकार को आवंटित ज़मीनों को स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लीज़ पर देने में मदद करेगा, जिससे हस्तांतरिती के लिए आय का एक नियमित साधन सुनिश्चित होगा।

नए नियमों के तहत, पट्टाधारक हर साल 31,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे, जिसमें हर दो साल में पाँच प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रावधान है। मंत्री ने कहा कि इस कदम से पट्टाधारक को एक नियमित आय मिलेगी, खासकर उन लोगों को जिनके पास बंजर और खेती लायक ज़मीन नहीं है।

मंत्री ने ज़ोर दिया कि यह परियोजनाएं राज्य में औद्योगिक विकास के लिए ज़रूरी हैं और यह बदलाव ज़मीन के लाभार्थी को सुनिश्चित आय देकर सतत विकास को आसान बनाएगा।

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