विजयवाड़ा , अक्टूबर 07 -- आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शराब घोटाले के एक आरोपी चेविरेड्डी मोहित रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मोहित रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के नेता और तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण (टीयूडीए) के पूर्व अध्यक्ष हैं।
शराब घोटाले में मोहित रेड्डी को आरोपी नंबर 39 के रूप में नामित किया गया है। अदालत में उनकी ओर से दी गई दलीलों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत की मांग को अस्वीकार कर दिया।
मोहित रेड्डी ने अदालत के समक्ष दावा किया कि उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए उन्हें इस घोटाले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वह जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे। इसके बावजूद उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार नहीं किया।
इस शराब घोटाले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने कथित तौर पर पाया है कि मोहित रेड्डी की कंपनियों के माध्यम से 2024 के चुनावी चंदे के लिए धन भेजा गया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस कार्य के लिए टीयूडीए के वाहनों का दुरुपयोग किया था।
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