पटना, मार्च 12 -- पटना नगर निगम क्षेत्र में स्थापित विज्ञापन होर्डिंग एवं बैनरों की वर्तमान स्थिति, नियमों का अनुपालन तथा व्यवस्थागत सुधार से संबंधित एक आदेश जारी किया गया है।
पटना नगर निगम क्षेत्र में निजी भवनों पर विज्ञापन होर्डिंग्स लगाए गए हैं, उन भवनों के मालिकों को भी आवश्यक जानकारी नगर निगम को उपलब्ध करानी होगी। इसके तहत उन्हें अपने भवनों पर लगे होर्डिंग्स का आकार (क्षेत्रफल) और स्थान का विवरण देना अनिवार्य होगा।
पटना नगर निगम क्षेत्र में निजी भवन पर भी होर्डिंग अधिष्ठापीत है सभी भवन मालिकों को विज्ञापन एजेंसी के साथ किया गया एकरारनामा तथा भवन पर होर्डिंग्स लगाने के पूर्व की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टेस्ट का प्रमाणपत्र भवन उपविधि के अनुसार नगर निगम को उपलब्ध कराना होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना नहीं है।
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