भिंड , जनवरी 30 -- मध्यप्रदेश के भिंड में अवैध हथियारों के मामलों में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए पुराने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए दोषी पाए गए एक युवक को दो साल की सजा सुनाई है।

वर्ष 2021 में बरोही पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी को अब न्यायालय से दो साल के कारावास की सजा मिली है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने ये सजा सुनाई है।

यह मामला करीब पांच वर्ष पुराना है जब पुलिस ने वारदात की नीयत से घूम रहे एक युवक को हथियार के साथ पकडा था। अभियोजन के अनुसार घटना 19 दिसंबर 2021 की है। थाना बरोही में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति लाड़मपुरा तिराहे पर अवैध हथियार लेकर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम को मौके पर रवाना किया गया। पुलिस को देखकर संदिग्ध युवक भागने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम लालबहादुर शर्मा, निवासी ग्राम गढ़ी, थाना मेहगांव भिण्ड बताया। तलाशी के दौरान उसकी कमर से पेंट के नीचे छिपाकर रखा गया हाथ से बना 315 बोर का कट्टा बरामद किया गया।

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