उज्जैन , मई 15 -- मध्यप्रदेश के उज्जैन जिला न्यायालय ने अवैध शराब तस्करी के मामले में एक आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विन परमार की अदालत ने बिरलाग्राम नागदा निवासी बंशी पिता लालचंद्र (32) को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार पांच अप्रैल 2014 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नागदा चैपाटी रोड पर वाहन जांच के दौरान मोटरसाइकिल सवार आरोपी को रोका। पूछताछ में उसने अपना नाम बंशी बताया।
पुलिस द्वारा बोरे की तलाशी लेने पर छह पेटी सफेद देशी शराब बरामद हुई। आरोपी शराब परिवहन संबंधी कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शराब जब्त की तथा अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।
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