महराजगंज , अक्टूबर 13 -- टूरिस्ट वीजा की समयावधि समाप्त होने के बावजूद भारत में अवैध रूप से निवास कर रहे एक अमेरिकी नागरिक को यहां की एक अदालत ने चार माह और 15 दिन के कारावास तथा 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला महराजगंज जिले के फरेन्दा थाने का है। अभियुक्त ट्रेविस एन्थोनी फेलन (पुत्र सावन मैथ्यू फेलन), निवासी- 1015 20वीं स्ट्रीट, सेक्रमेन्टो, कैलिफोर्निया (संयुक्त राज्य अमेरिका) टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। वीजा की तय समय सीमा समाप्त होने के बाद भी वह अवैध रूप से देश में रह रहा था।

पुलिस द्वारा पिछली 30 मई को इस संबंध में सूचना दर्ज कर कार्रवाई की गई और धारा 23 आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम के तहत फरेन्दा थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित जांच करते हुए 29 जून को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद महराजगंज की अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। मामले में तत्कालीन उप-निरीक्षक अरुण कुमार (वादी) और तत्कालीन वरिष्ठ उपनिरीक्षक दीनबन्धु प्रसाद (विवेचक) की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से पीओ प्रबेन्द्र कुमार, कोर्ट मुहर्रिर हेका गुलाब गुप्ता एवं पैरोकार हेका राजेश यादव ने न्यायालय में सशक्त पैरवी कर आरोपी को सजा दिलाई।

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