श्रीगंगानगर , अगस्त 07 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर की मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत ने नशीली गोलियां रखने के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश पलविंदरसिंह ने अभियुक्त धर्मपाल को नशीली गोलियां रखने का दोषी मानते हुए उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार पुलिस ने अभियुक्त धर्मपाल से नौ मई 2021 को एक हजार नशीली गोलियां बरामद की थीँ।
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