सोनीपत , जुलाई 13 -- हरियाणा के सोनीपत नगर आयुक्त हर्षित कुमार ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना नगर निगम की पूर्व अनुमति के पोस्टर बैनर और अन्य प्रचार सामग्री लगाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति, संगठन, प्रिंटिंग प्रेस संचालक तथा लाभार्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

नगर निगम कार्यालय में नगर सुधार मंच के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान आयुक्त ने शहरी स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रमुख चौराहों, राष्ट्रीय प्रतीकों, मूर्तियों, स्मारकों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवैध पोस्टर-बैनर लगाने से शहर की सुंदरता प्रभावित होती है और सार्वजनिक संपत्तियों की गरिमा को नुकसान पहुंचता है।

हर्षित कुमार ने सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और आम नागरिकों से अपील की कि वे नगर निगम के नियमों का पालन करें और बिना अनुमति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर प्रचार सामग्री न लगाएं।

उन्होंने कहा कि स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित सोनीपत के निर्माण में जनभागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। नगर निगम नागरिकों से सार्वजनिक संपत्तियों और राष्ट्रीय प्रतीकों की गरिमा बनाए रखने में सहयोग करने का भी आग्रह करता है।

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