श्रीगंगानगर , अक्टूबर 17 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर के मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) मामलात न्यायालय ने नशीली गोलियां रखने के आरोपी को शनिवार को दोषी करार देते हुए छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश पलविंदर सिंह ने अभियुक्त प्रेम कुमार अरोड़ा को नशीली गोलियां रखने का दोषी मानते हुए उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
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