कोटा. , जनवरी 29 -- राजस्थान में कोटा के नगर निगम सीमा क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित हो रहे अवैध डेयरी बूथों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम आयुक्त ओ.पी. मेहरा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि ऐसे सभी अवैध डेयरी बूथ संचालक तीन दिन के भीतर स्वयं अपने बूथ हटा लें, अन्यथा नगर निगम द्वारा उन्हें हटा दिया जाएगा।

श्री मेहरा ने बताया कि शहर में कई डेयरी बूथ बिना निगम की अनुमति के संचालित हो रहे हैं, जहां डेयरी उत्पादों के बजाय पान, गुटखा, सिगरेट एवं अन्य नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार किया जा रहा है, जो नियमों के विरुद्ध है। ऐसे मामलों में निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी, वहीं हटाने पर आने वाला पूरा खर्च भी संचालकों से वसूला जाएगा।

उपायुक्त राजस्व धीरज सोनी ने बताया कि जिन डेयरी बूथ संचालकों के पास अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) है, लेकिन उन्होंने आवंटित स्थान से अधिक अतिक्रमण कर रखा है या डेयरी उत्पादों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं, उन्हें भी सख्त चेतावनी दी गई है।

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