जालौन , मई 28 -- उत्तर प्रदेश में जिला प्रशासन ने अवैध खनन एवं अवैध परिवहन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसील कालपी के ग्राम पथरेहटा स्थित बालू/मौरम खनन पट्टे को निरस्त कर दिया है।
जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की इस सख्त कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम पथरेहटा स्थित गाटा संख्या 747, खंड संख्या-02, रकबा 16.194 हेक्टेयर में संचालित बालू/मौरम खनन पट्टा अनीस खान पुत्र अजीज खान निवासी गुलौली मुस्तकिल, तहसील कालपी के नाम आवंटित था। जांच में पट्टाधारक को अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से पट्टा निरस्त करते हुए 85 लाख 64 हजार 595 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित