श्रीनगर , मई 18 -- जम्मू और कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने जन्मतिथि में हेरफेर करके अनुचित लाभ उठाने और सबूत मिटाने के मामले में जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम के तत्कालीन और अवकाशप्राप्त प्रभारी अधीक्षण अभियंता के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
अधीक्षण अभियंता के खिलाफ 2015 में धारा 420, 467, 468, 471 और 201 रणवीर दंड संहिता (आरपीसी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम के उस समय के आई/सी अधीक्षण अभियंता के सेवा रिकॉर्ड में जन्मतिथि में हेरफेर के आरोप वाली एक लिखित शिकायत मिलने पर थाना अपराध शाखा कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा में जांच शुरू की गई थी।
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