अलवर , जुलाई 02 -- राजस्थान में कृषि विभाग ने उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के उल्लंघन पर अलवर जिले की दो उर्वरक विक्रेता प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिये हैं।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक पी.सी. मीणा ने गुरुवार को बताया कि मेसर्स खण्डेलवाल ट्रेडर्स, गढ़ीसवाईराम पर किसानों को यूरिया निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बेचने, उर्वरक स्टॉक और मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं करने के आरोप सही पाये गये। वहीं मेसर्स खण्डेलवाल कृषि केंद्र, धमरेड पर किसानों को बिक्री बिल नहीं देने, अधिक कीमत पर उर्वरक बेचने और पॉश मशीन के माध्यम से वास्तविक खरीद से अधिक मात्रा का बिल बनाने जैसी गंभीर अनियमितताएं सामने आयीं।
उन्होंने बताया कि इन अनियमितताओं के आधार पर दोनों फर्मों के उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिये गये हैं।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित