नयी दिल्ली , दिसंबर 23 -- केन्द्र सरकार ने अरावली में खनन को लेकर जारी विवाद के बीच खनन के नये पट्टे देने पर रोक लगा दी है।
सरकार ने निर्णय लिया है कि जब तक पूरे अरावली क्षेत्र के लिए सतत खनन प्रबंधन योजना तैयार नहीं की जाती है तब तक किसी नयी खदान का पट्टा नहीं दिया जाएगा।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बुधवार को यहां कहा कि दिल्ली से गुजरात तक फैली संपूर्ण अरावली श्रृंखला को अवैध खनन से बचाने के लिए उसने बड़ा कदम उठाया है और फैसला लिया है कि अरावली में कोई भी नया खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा। इस बारे में सभी जरूरी निर्देश सबंधित राज्यों को भी दिये गये हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि पूरे अरावली क्षेत्र की रक्षा के मकसद से उसने निर्णय लिया है कि अरावली में कोई भी नया खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा और संरक्षित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा है कि यह खनन निषेध पूरे अरावली क्षेत्र में समान रूप से लागू होगा। दिशा निर्देशों का उद्देश्य गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक फैली अरावली श्रृंखला को संरक्षित कर सुरक्षा प्रदान करना है और इस क्षेत्र में होने वाली अनियमित खनन गतिविधियों को पूरी तरह से रोकना है।
अरावली को खनन से बचाने के लिए मंत्रालय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) को संपूर्ण अरावली में पारिस्थितिकी तथा भूवैज्ञानिक स्तर पर अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान करने का निर्देश देते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में खनन निषिद्ध होना चाहिए। आईसीएफआरई ने पूरे अरावली क्षेत्र में सतत खनन के लिए व्यापक, वैज्ञानिक प्रबंधन योजना तैयार करने को भी कहा है और जब योजना तैयार हो जाएगी तो इसे सार्वजनिक कर इस लोगों के सुझाव मांगे जाएंगे और जो सुझाव आएंगे उनमें संचयी पर्यावरणीय प्रभाव और पारिस्थितिक वहन क्षमता का आकलन कर उसके आधार पर पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जाएगी।
मंत्रालय ने यह भी कहा है कि केंद्र की यह कवायद स्थानीय स्थलाकृति, पारिस्थितिकी और जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण अरावली में खनन को निषिद्ध करने के लिए है। केंद्र ने यह भी कहा है कि पहले से ही चल रही खदानों के लिए संबंधित राज्य सरकारें पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगी और उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप काम करेंगी।
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