अमेठी , अगस्त 24 -- उत्तर प्रदेश के अमेठी में नगर पालिका परिषद गौरीगंज ने कर बकायेदारों को राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है। योजना के तहत एक अप्रैल 2026 तक के आवासीय, गैर-आवासीय और मिश्रित श्रेणी के बकाया कर पर ब्याज और सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट दी जा रही है। बकायेदार कुल राशि का भुगतान तीन माह के भीतर अधिकतम तीन आसान किस्तों में भी कर सकेंगे।
नगर पालिका परिषद गौरीगंज के अधिशासी अधिकारी ने सोमवार को बताया कि एकमुश्त समाधान योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक लागू रहेगी। इसके तहत पात्र करदाताओं को बकाया कर जमा करने पर ब्याज एवं सरचार्ज की पूरी छूट का लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि एक अप्रैल 2026 तक की सभी आवासीय, गैर-आवासीय एवं मिश्रित श्रेणी की बकाया संपत्तियां योजना के दायरे में हैं। करदाता अपनी सुविधा के अनुसार बकाया राशि का भुगतान अधिकतम तीन किस्तों में कर सकते हैं, लेकिन पूरा भुगतान तीन माह की निर्धारित अवधि में करना अनिवार्य होगा। अधिशासी अधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि वे योजना का लाभ उठाकर समय से अपना बकाया कर जमा करें और ब्याज व सरचार्ज में मिलने वाली शत-प्रतिशत छूट का लाभ उठाएं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदन और बकाया राशि जमा करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर निर्धारित है। इसके बाद बकायेदारों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी और नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
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