अमृतसर, 21अक्टूबर (वार्ता) पंजाब के अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने नशीले पदार्थों, अवैध हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए तीन नाबालिगों समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड, दो .30 बोर पिस्तौल, 29 कारतूस और 3.4 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने एक बिना नंबर प्लेट वाली हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जब्त की है।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बुधवार को बताया कि ये गिरफ्तारियां दो अलग-अलग अभियानों के दौरान की गईं। प्रारंभिक जांच में आरोपियों के विदेशी तस्करों के संपर्क में होने और आपराधिक तत्वों तक अवैध हथियार पहुंचाने में शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच कर रही है।

पुलिस महानिदेशक के अनुसार, पहले अभियान में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मूध खोखर निवासी अजय (28) और सुल्तानविंड निवासी रॉबिन मसीह उर्फ नोनी (22) के रूप में हुई है। दूसरे अभियान में लोपोके निवासी गुरलाल सिंह (20), रशपाल सिंह (18) और 17 वर्ष के तीन नाबालिगों को पकड़ा गया।

सीमा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अमृतसर ग्रामीण पुलिस को सूचना मिली थी कि अजय सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजी जा रही हेरोइन और अवैध हथियार प्राप्त कर रहा है। आरोप है कि वह विदेश में बैठे गैंगस्टरों के निर्देश पर इनकी आगे आपूर्ति करता था। सूचना के आधार पर अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के समन्वय से मनावाला क्षेत्र में विशेष नाकाबंदी की। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार अजय और उसके साथी रॉबिन मसीह को रोका गया। तलाशी के दौरान पीछे बैठे अजय के बैग से करीब 3.4 किलोग्राम हेरोइन, एक .30 बोर पिस्तौल और 19 कारतूस बरामद किए गए।

श्री भुल्लर ने बताया कि दूसरे अभियान के दौरान दशहरे के अवसर पर संयुक्त गश्त कर रही सीआईए और लोपोके थाने की पुलिस को सूचना मिली कि सीमा पार से हथियारों और विस्फोटकों की खेप स्थानीय युवकों के माध्यम से भेजी जा रही है। इसके बाद संदिग्धों की जांच की गई, जिसमें एक हैंड ग्रेनेड, एक .30 बोर पिस्तौल और 10 कारतूस बरामद हुए।

अमृतसर ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कंवलप्रीत सिंह चहल ने बताया कि अजय नशे का आदी है और उसके खिलाफ पहले से कम से कम पांच मामले दर्ज हैं। इनमें चार मामले स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) और एक मामला शस्त्र अधिनियम के तहत है। पुलिस ने इस संबंध में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की हैं। पहली प्राथमिकी 19 अक्टूबर को छेहरटा थाना क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 21 और 25 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दर्ज की गई। दूसरी प्राथमिकी 20 अक्टूबर को लोपोके थाने में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं 3, 4 और 5 के तहत दर्ज की गई।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले की आगे जांच जारी है। जांच के दौरान तस्करी के स्रोतों, आरोपियों के संपर्कों और हथियारों तथा नशीले पदार्थों की आगे और पीछे की आपूर्ति शृंखला का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

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