अमृतसर , मार्च 06 -- पंजाब में अमृतसर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रूपिंदर पाल सिंह ने शुक्रवार को जिला पुलिस प्रमुख, अमृतसर ( ग्रामीण ) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों और कस्बों में पांच या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े, विरोध रैलियों, धरनों, बैठकों, नारे लगाने या प्रदर्शन करने, विवाह महलों में हथियार ले जाने और फायरिंग करने, पुलों और सड़कों पर रेलिंग और डिवाइडर तोड़ने और सीमा पर लगी कांटेदार तार के पास सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

श्री सिंह ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि अमृतसर जिले में कुछ राजनीतिक दल ये संगठन जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन, धरने, रैलियां और रैलियां आयोजित करने की योजना बना रहे हैं और जनता की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सरकारी और गैर-सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने का डर पैदा हो रहा है। उन्होंने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विवाह महलों में हथियार आदि लाने और हवा में फायरिंग करने तथा सोशल मीडिया पर इस तरह की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये हैं।

जारी आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि अमृतसर (ग्रामीण) के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उनके संज्ञान में लाया है कि बड़ी संख्या में विवाह महलों और धार्मिक स्थलों में समारोहों के दौरान कई लोगों द्वारा हथियार ले जाना और हवा में गोली चलाना एक परंपरा बन गयी है, और सोशल मीडिया पर भी हथियार प्रदर्शनी हो गया जा रहा है, इससे अक्सर कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शादी घरों के अंदर हथियार ले जाने और हवा में फायरिंग करने पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है।

श्री सिंह ने जिले में पुलों और सड़कों पर लगी रेलिंग को तोड़ने और सड़कों के निर्माण या फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान बनाये गये डिवाइडर को तोड़कर सड़कों को अस्थायी रूप से खाली करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये गये हैं। आदेशों में कहा गया है कि अमृतसर जिले में कई पुलिया और सड़कें बिना रेलिंग के हैं। इसके अलावा, कुछ लोगों/ ठेकेदारों / विभागों द्वारा संकरी पुलियाओं पर बने डिवाइडर तोड़कर फसल कटाई मशीनें/ नाली मशीनें और ट्रॉलियां आदि ले जाने, पुलिया या सड़कें बनाते समय या फ्लाईओवर का निर्माण करते समय या अस्थायी रास्ते बनाते समय सड़कों पर बने डिवाइडर तोड़ने से दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। इसलिए, इन घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

उन्होंने अमृतसर जिले में जिला पुलिस प्रमुख अमृतसर (ग्रामीण) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत भारत-पाकिस्तान सीमा पर कांटेदार तार से 500 मीटर के दायरे में कार्रवाई की है। शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक सभी प्रकार की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये गये हैं। आदेश में कहा गया है कि अमृतसर जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा पर अवांछित तत्वों की आवाजाही से भारत-पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा, देश की शांति और स्थिरता को खतरा हो सकता है, जिसके कारण कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है। इसलिए, लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा और इसे रोकने के लिए, भारत-पाकिस्तान सीमा पर कांटेदार तार से 500 मीटर के दायरे में घेराबंदी की गयी है। शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

यह सभी आदेश छह मई तक प्रभावी रहेंगे।

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