वाराणसी , दिसंबर 23 -- वाराणसी के चौक थाने में दर्ज एक मामले में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद मंगलवार को सत्र न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई। अदालत में उनके अधिवक्ता अनुज यादव ने जमानत अर्जी दाखिल की है।

अनुज ने बताया कि चूंकि यह मामला सत्र न्यायालय में विचारणीय था, इसलिए निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जमानत के लिए प्रभारी जिला जज नितिन पाण्डेय की अदालत में अर्जी दाखिल की गई है। इस पर सुनवाई के लिए अदालत ने दो जनवरी की तिथि निर्धारित की है।

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