मोहला-मानपुर , जनवरी 31 -- छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाय पी सिंह (आईपीएस) ने लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहकर अनुशासनहीनता और स्वेच्छाचारिता प्रदर्शित करने वाले आरक्षक कैलाश मेश्राम को पुलिस विभाग की सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

जानकारी के अनुसार आरक्षक कैलाश मेश्राम रक्षित केंद्र मोहला में पदस्थ था और 25 दिसंबर 2023 से सात दिसंबर 2024 तक बिना किसी सूचना या अनुमति के लगातार अनुपस्थित रहा। इस अवधि में उसके द्वारा कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरती गई, जिसे गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना गया।

उक्त कृत्य के संबंध में म.प्र./छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(8), पुलिस मैनुअल एवं रेग्युलेशन की कंडिका 221(अ) तथा छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3-ए/2024/1-3, नवा रायपुर, 14 मई 2024 के निर्देशों के तहत विभागीय जांच संस्थित की गई।

जांच के दौरान आरोप सिद्ध पाए जाने पर यह स्पष्ट किया गया कि अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को सेवा व्यवधान माना गया है तथा संबंधित आरक्षक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया। विभागीय जांच पूर्ण होने के पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाय पी सिंह द्वारा 31 जनवरी को आरक्षक क्रमांक 127 कैलाश मेश्राम को पुलिस विभाग की सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य से विमुखता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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