बांदा , नवंबर 25 -- उत्तर प्रदेश में बांदा की एक अदालत ने मंगलवार को जहर देकर एक युवक की हत्या के दोषी आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार दीक्षित ने बताया कि चिल्ला थाना क्षेत्र के डिघवट गांव में 12 फरवरी वर्ष 2021 को कल्लू उर्फ राकेश निषाद अपने दोस्त शिवकरण निषाद को उसके घर से शाम को अपने घर कर ले गया। जहां उसने शिवकरण निषाद को शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाया। जिससे उसकी हालत खराब हो गई। अति गंभीर हालत के बाद राकेश निषाद , शिवकरण को रात्रि में उसके घर छोड़ गया और अगले दिन ही उसकी मृत्यु हो गई।

घटना की सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव का पोस्टपार्टम करा कर मुकदमा पंजीकृत किया व मामले की विवेचना शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विवेचना में मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। जहां अभियोजन पक्ष ने 12 साक्ष्य पेश किए गए।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छोटे लाल यादव की अदालत ने पक्ष - विपक्ष की दलीलों और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर हत्या के दोषी युवक कल्लू को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

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