चेन्नई , सितंबर 24 -- मद्रास उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर 2026 को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु इकाई के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई के खिलाफ दर्ज सांप्रदायिक भाषण के मामले को रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति जीके इलंथिराययन ने सामाजिक कार्यकर्ता वी. पीयूष (पीयूष मनुष) की याचिका पर यह आदेश दिया। श्री पीयूष ने स्वतंत्रता सेनानी पसुमपोन मुथुरामलिंगा थेवर और सीएन अन्नादुरई से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना के बारे में श्री अन्नामलाई की टिप्पणियों पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
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