चेन्नई , अक्टूबर 26 -- मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के कुछ घंटों बाद चेन्नई अपराध शाखा (सीसीबी) पुलिस ने सोमवार द्रमुक के वरिष्ठ नेता और तमिलनाडु के पूर्व स्कूली शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी को एक सौ करोड़ रुपये के निजी स्कूल धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस की एक विशेष टीम ने इस मामले में पांचवें आरोपी के रूप में नामजद अनबिल महेश को उनके अमजिंकारई स्थित आवास से गिरफ्तार किया। उन्हें शुरुआती पूछताछ के लिए ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस कमिश्नरेट के कार्यालय ले जाया गया। इसके बाद उनका चिकित्सा परीक्षण कराए जाने की संभावना है, जिसके बाद उन्हें न्यायिक रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा।

इससे पहले दिन में न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया था कि यह बड़े पैमाने पर हुआ भ्रष्टाचार है और इसकी गहन जांच की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति ने गत 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सीसीबी ने एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पिछली द्रमुक सरकार के दौरान, निजी स्कूल प्रबंधन से कानूनी मंजूरी और मान्यता देने के बदले में "पार्टी फंड" के नाम पर सौ करोड़ रुपये से अधिक की अवैध वसूली की गई थी।

अनबिल महेश की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने सीसीबी के उस निर्देश का भी पालन किया, जिसमें उनसे अपने, अपनी पत्नी और अपनी सास के पिछले 10 वर्षों के आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने को कहा गया था। उनकी कानूनी टीम का कहना है कि उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अभियोजन पक्ष ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोप गंभीर हैं और इनमें बड़ी रकम शामिल है, इसलिए मामले की पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है।

न्यायमूर्ति लक्ष्मीनारायणन के निर्देश पर, उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। यह निर्देश तब दिया गया था जब वे एफआईआर रद्द करने की मुख्य याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री के खिलाफ किसी भी कठोर कार्रवाई को रोकने की कोशिश कर रहे थे। आज उनकी यह याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

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