रांची , मई 29 -- झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि राज्य में सभी मतदान केंद्रों पर अन-मैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित की गई है।
इसके क्रम में आज सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अन-मैप्ड मतदाताओं की सूची पेनड्राइव में उपलब्ध करा दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री कुमार ने कहा है कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से एसआईआर की प्रक्रिया में सहयोग अपेक्षित है। विदित हो कि राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 23 मई से ही अन-मैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित की गई है। मतदाताओं द्वारा सुविधानुसार उक्त सूची का अवलोकन करते हुए बीएलओ के माध्यम से मैपिंग कराई जा रही है।
श्री कुमार ने कहा है कि 30 जून से बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मैप्ड/अन-मैप्ड दोनों मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म दिये जायेंगे। मतदाताओं द्वारा केवल इन्यूमरेशन फॉर्म में पहले से भरे गए विवरणों के साथ अपनी एक अद्यतन तस्वीर लगाकर एवं हस्ताक्षर कर इन्यूमरेशन फॉर्म भरे जाने हैं। यदि मैप्ड/अन मैप्ड दोनों प्रकार के मतदाता अपना भरा और हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र बीएलओ को लौटाते हैं, तो उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल होगा। मैप्ड मतदाताओं को एसआईआर की प्रक्रिया में इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी दस्तावेज सामान्यतया समर्पित नहीं करने होंगे।
श्री कुमार ने बताया कि यदि मतदाता अनमैप्ड है, तो एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान ईआरओ द्वारा नोटिस मिलने के उपरांत, उन्हें जन्म तिथि के अनुसार स्वयं/माता अथवा पिता/माता व पिता दोनों/ ग्रैंड पैरेंट्स से संबंधित दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
ईआरओ द्वारा दावा/आपत्ति का निस्तारण करते हुए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।
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