VVPAT पर्ची गिनवाने की मांग कर रहे थे स्टालिन, HC ने दिया झटका; विजय को बड़ी राहत
चेन्नई।, सितम्बर 3 -- मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कोलाथुर विधानसभा सीट पर वीवीपैट की पूरी पर्चियों की पुनर्गणना कराने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश एसए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। स्टालिन ने तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के विधायक वीएस बाबू के निर्वाचन को रद्द कर खुद को विजयी घोषित करने की मांग की थी। पीठ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री की यह याचिका विचार योग्य नहीं है। इससे पहले सोमवार को मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से पेश जी. राजागोपालन और दामा शेषाद्रि नायडू ने तर्क दिया कि संविधान क...
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