विकासनगर, जुलाई 13 -- Vikasnagar News: विकासनगर, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,नंदन सिंह की अदालत ने वर्ष 2010 के चर्चित अपहरण एवं धमकी से जुड़े मामले में आरोपी मोहम्मद शफीक और इशरत अली को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा, इसलिए आरोपियों को संदेह का लाभ दिया जाता है। मामला सहसपुर थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2010 में एक 15 वर्षीय छात्रा के लापता होने पर उसके परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

मामले की जानकारी बाद में परिजनों ने आरोप लगाया कि छात्रा को एक युवक बहला-फुसलाकर ले गया और जब वे उसकी तलाश में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंचे तो मोहम्मद शफीक और इशरत अली ने उन्हें घर में प्रवेश नहीं करने दिया तथा गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने जांच के बाद दोन...