विकासनगर, अगस्त 1 -- Vikasnagar News: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकासनगर नंदन सिंह की अदालत ने सहसपुर थाना क्षेत्र में दर्ज चोरी के मामले में गिरफ्तार 21 वर्षीय विकास की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने आरोपी के आपराधिक इतिहास और उसके कब्जे से चोरी का माल बरामद होने को जमानत न देने का प्रमुख आधार माना। जमानत प्रार्थना पत्र में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। गिरफ्तारी आबादी वाले क्षेत्र से दिखाई गई है, लेकिन उसका कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। साथ ही पुलिस द्वारा दर्शाई गई बरामदगी को भी झूठा बताया गया। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह स्थायी निवासी है और उसके फरार होने की संभावना नहीं है। यह भी पढ़ें- Vikasnagar News: 24 घंटे के भीतर सहसपुर पुलिस ने नकबजनी का किया खुलास...