Varanasi News: साइबर ठगी में आरोपी को मिली बेल
वाराणसी, अक्टूबर 26 -- Varanasi News: वाराणसी, संवाददाता। इंश्योरेंस पर बोनस का झांसा देकर 11.72 लाख ठगने वाले आरोपी रंजन कुमार को कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया। जिला जज संजीव शुक्ल की अदालत में सोमवार को बोदला (आगरा) निवासी आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार उमरहा गांव (चौबेपुर) निवासी श्यामलाल पाल ने आठ जुलाई, 2026 को साइबर थाने में रंजन कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनकी तहरीर के मुताबिक वर्ष 2021 में उनका पीएनबी मेट-लाइफ इंश्योरेंस हुआ था। इस पर उन्होंने मार्च, 2026 में लोन लिया था। इसके बाद 12 अप्रैल, 2026 को अज्ञात व्यक्ति ने फोन कॉल कर उन्हें इंश्योरेंस पर बोनस देने का झांसा दिया। वह उसकी बातों में आ गए। इसके बाद अलग-अलग तारीख/दिन पर खातों मे...
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