वाराणसी, सितम्बर 3 -- Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। कोडिन युक्त कफ सिरप की तस्करी की दशा में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई का फैसला सुनाया है। हालांकि वाराणसी में दर्ज सभी मुकदमों में पहले से ही एनडीपीएस ऐक्ट में केस दर्ज हैं। वाराणसी में कुल चार मुकदमे दर्ज हैं। सबसे पहला केस बीते साल 19 नवंबर को कोतवाली थाने में दर्ज हुआ था। सरगना शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला प्रसाद समेत कुल 40 फर्म संचालक आरोपी बनाए गए थे। इसके बाद रोहनिया थाने में केस दर्ज किया गया था, जब भदवर स्थित एक जिम के नीचे गोदाम से दो करोड़ की कफ सिरप बरामद की गई थी। इसकी जांच के दौरान डोमरी (रामनगर) में भी भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद हुई थी। रोहनिया के बाद रामनगर में भी मुकदमा दर्ज हुआ। चौथा मुकदमा सारनाथ में दर्ज हुआ, जब ड्रग विभाग की छा...