वाराणसी, जुलाई 10 -- Varanasi News: वाराणसी, संवाददाता। दालमंडी चौड़ीकरण की जद में आ रही वक्फ की संपत्ति मस्जिद के कुछ हिस्से पर नामांतरण के मामले में शुक्रवार को अपर जिला जज षष्ठम आलोक कुमार की कोर्ट ने शेख सलीम फाटक (चेतगंज) निवासी मो. आजम की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी और उसके साथ कुछ लोग नामांतरण करवाकर मुआवजा लेने के फिराक में थे। अभियोजन की ओर से एडीजीसी संतोष तिवारी और वादी के अधिवक्ता अनिल सिंह, मोहिउद्दीन, फैजुद्दीन ने पैरवी की।अभियोजन पक्ष के अनुसार, दालमंडी रोड स्थित मस्जिद नेसारन खां वक्फ नंबर-233 की संपत्ति है। इसके मुतवल्ली शकील अहमद ने चौक थाने में दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि सड़क चौड़ीकरण योजना में अधिग्रहित की जा रही वक्फ संपत्ति के संबंध में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नगर निगम के अभिलेखों में जहांगीर ने अपना नाम द...