वाराणसी, जुलाई 21 -- Varanasi News: वाराणसी। रेल अधिकारी की पांच वर्षीया पुत्री के शारीरिक शोषण में दोषी अवधेश कुमार को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) रचना सिंह की कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए उसके ऊपर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार सरैया (मुजफ्फरपुर) निवासी रेलकर्मी अवधेश कुमार अक्सर रेल अधिकारी के घर आता-जाता था। उसने 23 जून, 2020 को उसकी पांच साल की बेटी का शारीरिक शोषण किया। पीड़िता की मां ने मंडुवाडीह थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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