वाराणसी, अगस्त 23 -- Varanasi News: चिरईगांव (वाराणसी)। विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी) सुधाकर राय की कोर्ट ने चौबेपुर के ग्राम प्रधान राघवेंद्र जायसवाल उर्फ गोलू, शिवेन्द्र जायसवाल उर्फ शनि, आयुष जायसवाल, अंश जायसवाल, प्रीत जायसवाल, आकाश कुमार गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश चौबेपुर क्षेत्र के गौरा उपरवार की रुबी गोड़ के प्रार्थना पत्र पर दिया है। प्रकरण के अनुसार चौबेपुर के यशराज यादव की गौरा उपरवार में गोशाला है। पीड़िता के पति ने यशराज यादव को दस हजार रुपये कर्ज दिया था। यशराज ने दो बार में सात हजार रुपये वापस कर दिया था। पति ने यशराज से बकाया रुपयों की मांग की तो उसने गोशाला पर बुलाया। वहां चौबेपुर के प्रधान राघवेन्द्र जायसवाल उर्फ गोलू से बात करने को कहा तो उसने मना कर दिया। इससे नाराज़ प्रधान राघवेन्द्र ...