Varanasi News: धोखाधड़ी मामले में निगरानी याचिका रद्द
वाराणसी, अक्टूबर 7 -- Varanasi News: वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी कर 29.50 लाख रुपये हड़पने के मामले में लिपिक और चपरासी समेत तीन को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर जिला जज (प्रथम) संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने मामले दाखिल निगरानी याचिका खारिज कर दी। अदालत में विपक्षी विवेक कुमार त्रिपाठी की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखा। प्रकरण के अनुसार सिकरौल (कैंट) निवासी धर्मेंद्र कुमार सिंह रामेश्वर स्थित युगल बिहारी इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं। उन्हें जमीन की जरूरत थी। उसी दौरान विद्यालय के वरिष्ठ लिपिक सुनील द्विवेदी और चपरासी अवनीश कुमार सिंह ने परिचित भतसार (जंसा) निवासी विवेक कुमार त्रिपाठी से मिलवाया और बताया कि उनके बाबा रामयश त्रिपाठी अपनी जमीन बेचना चाहते हैं। आरोप है कि उनकी बातों में आकर विवेक और सुनील के खाते ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.