वाराणसी, अक्टूबर 12 -- Varanasi News: प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की दीवानी अदालत को 1994 से लंबित एक मुकदमे का एक साल के भीतर निस्तारण करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने इंदु देवी की याचिका पर दिया है। अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) द्वितीय वाराणसी की अदालत में वर्ष 1994 में राधेश्याम बनाम इंदु देवी नाम से वाद दाखिल हुआ था, जो अब तक लंबित है। याची की ओर से अधिवक्ता अश्विनी कुमार श्रीवास्तव ने बहस की। कोर्ट ने अली शाद उस्मानी केस का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि वादकारियों के बीच कोई अलग वर्ग नहीं बनाया जा सकता और दीवानी मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए ऐसे निर्देश नहीं दिए जा सकते।

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