वाराणसी, अक्टूबर 4 -- Varanasi News: वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) सर्वजीत कुमार की कोर्ट ने फर्जी वसीयत कराकर जमीन हड़पने के आरोपी विजयबहादुर सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष तिवारी तथा अधिवक्ता समीर कुमार मिश्रा, विनय शंकर राय एवं दिलीप मिश्रा ने जमानत का विरोध किया। प्रकरण के अनुसार वादी ने सिगरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उसकी सास राजपत्ती देवी की वर्ष 2011 में मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद कूटरचित दस्तावेज के आधार आरोपी जेठ ने चोलापुर स्थित पुश्तैनी जमीन हड़प ली। अभियोजन ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि आरोपी ने अन्य अभियुक्तों प्रेम कुमार एवं श्रवण कुमार के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर एक महिला को दिवंगत मां राजपत्ती देवी के रूप में प्रस्तुत किया और उप ...