वाराणसी, अक्टूबर 18 -- Varanasi News: वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नितिन पाण्डेय की अदालत ने नाबालिग से छेड़खानी, धमकी और एससी/एसटी एक्ट के मामले में दो अभियुक्त महानन्द यादव और श्याम बहादुर पाल को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार, 25 अगस्त 2015 को नाबालिग अपनी छोटी मामी के साथ शौच के लिए जा रही थी। तभी दोनों अभियुक्तों ने उसका हाथ पकड़ लिया। विरोध करने पर वे भाग गए। 31 अगस्त को घर के बाहर खड़ी पीड़िता के साथ फिर ऐसी हरकत की और विरोध पर जान से मारने की धमकी दी। इस पर बड़ागांव थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। यह भी पढ़ें- Shahjahnpur News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल का कठोर कारावास विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह की पैरवी के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। यह भी पढ़ें- Hathras News: किशोरी से छ...