वाराणसी, अगस्त 28 -- Varanasi News: वाराणसी। गैंगस्टर ऐक्ट के मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) सुशील कुमार खरवार की अदालत ने लंका के मुन्नू तिवारी, त्रिपुरा भैरवी के महेश पुरोहित, हड़हासराय के सानू उर्फ नाजिम को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। अदालत में मुन्नू तिवारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि गैंगचार्ट में कुल दो मुकदमों का जिक्र है। जबकि वह इन मामलों में पहले ही दोषमुक्त हो चुका है। अभियोजन के अनुसार 8 फरवरी 2008 को लक्सा थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने पार्षद विजय वर्मा की हत्या के आरोपियों संतोष गुप्ता उर्फ कित्तुल, लालू वर्मा, सुरेंद्र पांडेय, सानू उर्फ नाजिम, महेश पुरोहित व मुन्नू तिवारी पर गैंगस्टर ऐक्ट में केस दर्ज ...