वाराणसी, अगस्त 7 -- Varanasi News: वाराणसी, संवाददाता। अवैध रूप से गांजा और भांग की तस्करी करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) सुनील कुमार की अदालत ने शुक्रवार को जैतपुरा निवासी कृष्ण कुमार, बिहार के भभुआ निवासी फूलचंद यादव और चंदौली के अलीनगर के सूरज प्रजापति को दोषमुक्त कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव और बृजपाल सिंह यादव गुड्डू ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 जुलाई 2012 को थानाध्यक्ष आदमपुर अवनीश पाल सिंह क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। सूचना मिली कि प्रहलाद घाट निवासी किशन लाल यादव गांजे की तस्करी करता है। उसके घर पर काफी मात्रा में गांजे की खेप है। पुलिस टीम तत्काल किशन लाल यादव के मकान में छापेमारी की। इस दौरान वहां से किशन लाल यादव, फूलचन्द यादव और सूरज प्रजापति को गिरफ्तार किया। तलाशी मे...