वाराणसी, अक्टूबर 29 -- Varanasi News: वाराणसी, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नितिन पांडेय की अदालत ने गुरुवार को किशोरी के अपहरण और शारीरिक शोषण के मामले में कैंट निवासी तनवीर खान को दोषी पाया। उसे 20 साल की कैद और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि का 70 प्रतिशत पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी ने कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 08 मार्च 2023 को सुबह 12 बजे उनकी 15 वर्षीय पुत्री सामान खरीदने बाजार गई थी। काफी देर बाद भी वह घर पर नहीं आयी, तब खोजबीन की गई। पता चला कि मोहल्ले का ही तनवीर खान उसे फुसलाकर कहीं ले गया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए किशोरी को ढूंढ़ा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना में सामने आया कि किशोरी से दुष्कर्म भी हुआ था। ...